आम बजट की पेशी 1 फरबरी 2023:- भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सितारमण 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश करेगी। इस बार बजट से नौकरीपेशा को उम्मीदें ज्यादा हैं। क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। ऐसे में सरकार देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। ऐसे में नौकरीपेशा के लोग 80सी के तहत मिलने वाली निवेश सीमा की लिमिट बढ़ाने की भी मांग कर रहा है।
7-10 तरह से टैक्स छूट का दावा: निर्मला सीतारमण
इसके अलावा पीपीएफ में जमा किए जाने वाले पैसे की लिमिट बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले दिनों किए गए बदलाव के बाद टैक्स पेयर्स को 80C के तहत मिलने वाली छूट का फायदा मिलना बंद हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों कहा था कि ओल्ड टैक्स रिजीम निम्न आय वर्ग के लिए उपयोगी है। इसमें 7-10 तरह से टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। लेकिन नए टैक्स स्लैब में आप किसी प्रकार का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इस व्यवस्था में ओल्ड टैक्स रिजीम से ज्यादा टैक्स स्लैब हैं। न्यू टैक्स रिजीम में ढाई लाख तक की आय टैक्स फ्री है।
Tax मे छूट से Tax पेयर को मिलेगी राहत
इसके बाद इसमें आयकर के अलग-अलग सात स्लैब हैं। इसमें आप 80C, 80D, मेडिकल इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन आदि किसी पर टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते। इसमें 15 लाख तक की आय पर 25 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा इनकम पर 30 प्रतिशत का टैक्स देना होता है। इसके अलावा न्यू टैक्स सिस्टम में किराये पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। और खेती से होने वाली आमदनी, PPF के ब्याज, बीमा की मैच्योरिटी की रकम, डेथ क्लेम, छंटनी पर मिला मुआवजा, रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट आदि पर आयकर से छूट प्राप्त है। इसी दौरान बलवंत जैन का कहना है कि महंगाई और महंगे कर्ज से आम करदाता काफी परेशान है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को राहत देने की जरूरत है।