उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद से ही जेल में बंद सभी बाहुबली अपराधियों को भी अपनी मौत का डर सताने लगा है। इन अपराधियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का। जेल के बाहर शेर बनकर घूमने वाले मुख़्तार अंसारी को जेल के अंदर अपनी मौत का डर सताए जा रहा है।

गाजीपुर पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताया है
हाल ही में गाजीपुर पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताया है। बता दें मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की याचिका दाखिल की था। इसके बाद हाई कोर्ट ने डीजी जेल बांदा को इस बाहुबली अपराधी की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामा भी स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि, मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से मुख़्तार अंसारी को तारीफ़ पर ले जाने और वापस लाते समय लोगों को दूर रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने इस दौरान मीडिया को भी मुख्तार से दूर रहने को कहा है।
मुख्तार अंसारी का परिवार काफी डर हुआ है
बता दें मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी ने उनके बदले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट का रुख करने को कहा। गौरतलब है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से मुख्तार अंसारी का परिवार काफी डर हुआ है। वह पेशी के लिए भी जाने से डरता है।
अफजाल अंसारी को भी कोर्ट ने चार साल की कैद की सजा सुनाई
गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज 9 केस में पिछले चार साल के दौरान अभियोजन निदेशालय ने आरोप तय कराने में सफलता पाई है। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल की जेल और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

हाल ही में मुख्तार अंसारी के भाई बीएसपी के गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को भी कोर्ट ने चार साल की कैद की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक, गैंगस्टर एक्ट मामले में उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही भारी-भरकम 1 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।